कर्णाटकमें पीछले कुछ महिने से चल रहे विवाद पर सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया की नजर है। यह मामला कर्णाटक हाईकोर्टमें भी पहुंचा हुआ था। यह मामलेमें कांग्रेस महासचिन प्रियंका गांधी का बयान सामने आया था। उन्होने उत्तर प्रदेशके पहेले चरण से ठीक पहेले हेसटेगके साथ लिखा था की महिलाओको उनका पहनावा तय करनेका अधिकार संविधानने दिया है। पहेनावाको लेकर उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिये। उन्होने लिखा है की घूंघट, हिजाब, बीकीनी या हिजाब लडकी जो चाहे पहन शकती है। उनको परेशान करना बंद किजीए। अब कर्णाटक हाईकोर्टने आज 15 मार्च 2022में साफ कर दिया है की हिजाब ईस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है।
स्कूल की लडकियो को युनिफोर्म ही पहनना होगा। कर्णाटक हाईकोर्टमें हिजाब के समर्थनमें मुस्लिम लकडियो समेत 8 याचिका हुई थी। यह सभी याचिका खारिज करदी गई है। चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दिक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दिन की बेंचने कर्णाटक सरकार का यह आदेशभी खारिज कर दिया था जीसमे युनिफोर्मको आवश्यक बताया गया था। उसके पहेले कर्णाटक हाईकोर्टमें हुई याचिकाकी सुनवाईके दौरान कोर्टने कहा की फिलहाल स्कूलके नियम अनुसार जो युनिफोर्म तय किया है वहीं पहेनना होगा।